राजस्थान सरकार ने Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Yojana 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि अगर किसी परिवार का सदस्य दुर्घटना (Road Accident, Train Accident, Air Accident, Drowning, Electric Shock, House Collapse, Fire आदि) का शिकार हो जाता है तो उसके परिवार को Free Accident Insurance Cover मिले। इस योजना के तहत पंजीकृत परिवार को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना Mukhyamantri Ayushman Swasthya Bima Yojana (MASBY) और Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) से जुड़ी हुई है और इसका संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।
Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Yojana 2025 के अंतर्गत दुर्घटना पर मुआवजा
- परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर – 10 लाख रुपये
- परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर – 5 लाख रुपये
- दोनों हाथ/पैर/आंख या एक हाथ-पैर/हाथ-आंख/पैर-आंख की पूर्ण क्षति पर – 3 लाख रुपये
- एक हाथ/पैर/आंख की पूर्ण क्षति पर – 1.5 लाख रुपये

Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Yojana 2025 योजना के अंतर्गत अगर किसी दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। यदि केवल एक सदस्य की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं अगर दुर्घटना में दोनों हाथ, पैर या आंख पूरी तरह खराब हो जाते हैं या एक हाथ-पैर, हाथ-आंख, पैर-आंख काम करना बंद कर देते हैं तो 3 लाख रुपये मिलेंगे। अगर केवल एक हाथ/पैर/आंख की क्षति होती है तो 1.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना 2025 |
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लॉन्च करने वाली सरकार | राजस्थान सरकार |
संचालन विभाग | राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग |
बीमा कवर | अधिकतम ₹10 लाख |
लाभार्थी | MASBY व RGHS में पंजीकृत परिवार + विद्युतकर्मी (जो cover नहीं हैं) |
लिंक | जनआधार कार्ड से लिंक |
भुगतान तरीका | सीधा बैंक खाते में (परिवार के मुखिया के खाते में) |
लाभार्थी परिवार और बीमित सदस्य (Beneficiaries)
- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत परिवार
- पाँचों विद्युत कम्पनियों के वे विद्युतकर्मी जो इन योजनाओं में कवर नहीं हैं
- आरजीएचएस (RGHS) के तहत पंजीकृत परिवार
Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Yojana 2025 योजना का लाभ वही परिवार उठा पाएंगे जो Mukhyamantri Ayushman Health Insurance Scheme और Rajasthan Government Health Scheme में पंजीकृत हैं। इसके अलावा राजस्थान की पाँचों विद्युत कम्पनियों के वे Electricity Workers भी कवर होंगे जो इन दोनों योजनाओं में शामिल नहीं हैं। साथ ही RGHS Registered Families भी इस योजना के लाभार्थी होंगे।
स्थिति | मुआवजा राशि |
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परिवार के 1 से अधिक सदस्य की मृत्यु | ₹10 लाख |
परिवार के 1 सदस्य की मृत्यु | ₹5 लाख |
दोनों हाथ/पैर/आंख की क्षति या 1 हाथ-पैर/हाथ-आंख/पैर-आंख की क्षति | ₹3 लाख |
केवल 1 हाथ/पैर/आंख की क्षति | ₹1.5 लाख |
योजना की खास बातें (Key Features)
- योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग करेगा।
- योजना में बीमित परिवारों को 10 लाख रुपये तक का accident cover मिलेगा।
- योजना Jan Aadhaar Card से लिंक होगी।
- दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी अपंगता की स्थिति में भुगतान परिवार के मुखिया के बैंक खाते में होगा।
Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Yojana 2025 योजना को State Insurance & Provident Fund Department द्वारा संचालित किया जाएगा। परिवार को 10 लाख रुपये तक का accident cover मिलेगा। यह योजना Jan Aadhaar Card से जुड़ी है, इसलिए जनआधार कार्ड में दर्ज परिवार का मुखिया ही बीमा का मुखिया माना जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर भुगतान सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया (Claim Process)
- दुर्घटना का विवरण भरें
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- बैंक खाते की जांच करें
- 30 दिनों के भीतर claim का निपटारा होगा
दुर्घटना होने पर बीमित परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य ऑनलाइन पोर्टल पर Claim Form भर सकता है। इसके साथ दुर्घटना का विवरण और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जनआधार से जुड़े बैंक खाते की जांच होगी और फिर 30 दिनों के भीतर दावा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। Claim 60 दिनों के अंदर करना जरूरी है, और अगर देरी हो जाती है तो 90 दिनों तक कारण बताकर claim किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- Death Certificate
- Post Mortem Report / FIR / Panchnama / Hospital Death Summary
- Hospital Report / Diagnostic Report
- Permanent Disability Certificate (Medical Board द्वारा जारी)
- Bank Account Details (Jan Aadhaar से लिंक्ड)
क्लेम के लिए सबसे पहले Death Certificate जरूरी है। इसके साथ कम से कम एक document जैसे Post Mortem Report, FIR, Panchnama या Hospital द्वारा जारी Death Summary होना चाहिए। अगर Injury या Disability का केस है तो Hospital Report, Diagnostic Report और Medical Board द्वारा जारी Permanent Disability Certificate जरूरी है। भुगतान केवल उसी Bank Account में होगा जो Jan Aadhaar से लिंक है।
Document | स्थिति |
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Death Certificate | मृत्यु के मामले में अनिवार्य |
Post Mortem Report / FIR / Panchnama / Hospital Death Summary | मृत्यु के मामलों में कम से कम एक जरूरी |
Hospital Report / Diagnostic Report | Injury/Disability के मामले में |
Permanent Disability Certificate | Medical Board द्वारा जारी |
Bank Account Details | जनआधार से लिंक्ड बैंक खाता |
कब मिलेगा लाभ (Accident Coverage Conditions)
Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Yojana 2025 योजना के अंतर्गत लाभ उन स्थितियों में दिया जाएगा जब दुर्घटना Road Accident, Train Accident, Air Accident, House Collapse, Drowning, Electric Shock, Chemical Substances, Fire Accident जैसी वजहों से हुई हो।
अपील की व्यवस्था (Appeal System)
अगर किसी कारण से claim reject हो जाता है तो आवेदक 30 दिनों के भीतर Online Appeal कर सकता है। यह appeal Director, State Insurance and Provident Fund Department को भेजी जाएगी।
Other Schemes
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
- PM KUSUM Yojana
- Palanhar Yojana Rajasthan
- PM Kisan Samman Nidhi Yojana
महत्वपूर्ण Links
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